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Last Modified: मंगलवार, 13 नवंबर 2018 (13:24 IST)

राकेश अस्थाना मामला : अदालत ने बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत से किया इंकार

राकेश अस्थाना मामला : अदालत ने बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत से किया इंकार - Rakesh Asthana case
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की कथित संलिप्तता वाले रिश्वतखोरी मामले में गिरफ्तार बिचौलिए मनोज प्रसाद की जमानत याचिका मंगलवार को ठुकरा दी।


न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने प्रसाद को यह कहते हुए राहत देने से इंकार कर दिया कि उसके खिलाफ लगे आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और अधिवक्ता राजदीपा बेहुरा ने जमानत याचिका का इस आधार पर विरोध किया कि जांच अभी अहम चरण में है और प्रसाद का मामला अन्य आरोपियों के मामले से अलग है।
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