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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 5 अक्टूबर 2018 (11:33 IST)

पत्नी की हत्या के मामले में पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी बरी

पत्नी की हत्या के मामले में पूर्व टीवी एंकर सुहैब इलियासी बरी - delhi high court acquits suhaib ilyasi in his wife murder case
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व टीवी एंकर और निर्माता सुहैब इलियासी को उनकी पत्नी की हत्या के मामले में बरी कर दिया। 
 
न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और विनोद गोयल की पीठ ने इलियासी की अपील को मंजूर कर लिया। इलियासी ने पत्नी अंजू की 18 साल पहले हुई हत्या के मामले में अपनी दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को चुनौती दी थी।
 
एक निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2017 को इलियासी को अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए आजीवन करावास की सजा सुनाई थी और कहा था कि उन्होंने हत्या की और इसे आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की।
 
इलियासी अपराध पर आधारित कार्यक्रम ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ से सुर्खियों में आए थे। (भाषा) 
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