ISIS से संबंध के मामले में केरल का शख्स NIA अदालत में दोषी करार
Kerala man found guilty in connection with ISIS : राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) के मामलों की सुनवाई करने वाली यहां की विशेष एनआईए अदालत ने बुधवार को पलक्कड़ के एक निवासी को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का सदस्य होने और उसकी गतिविधियों को समर्थन देने को लेकर कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दोषी ठहराया।
एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश मिनी एस दास ने रियास अबूबकर को यूएपीए की धारा 38 (आतंकवादी संगठन की सदस्यता) और 39 (आतंकवादी संगठन को दिया गया समर्थन) और भारतीय दंड संहिता की की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा कि वह गुरुवार को सजा पर दलीलें सुनेगी। एनआईए के मुताबिक, अबूबकर आईएसआईएस के सदस्यों के सीधे संपर्क में था और उसकी विचारधारा साझा कर रहा था। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour