अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई 24 मई को
लखनऊ। विशेष सीबीआई अदालत ने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने के मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख निर्धारित की है।
अदालत ने सोमवार को मामले की सुनवाई इसलिए स्थगित कर दी क्योंकि 6 आरोपियों में से एक सतीश प्रधान सोमवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए। सीबीआई की विशेष अदालत ने राजनीतिक रूप से काफी संवेदनशील माने जाने वाले इस मामले की 20 मई से रोजाना सुनवाई शुरू की है और इस मामले में आरोपी 5 विश्व हिन्दू परिषद नेताओं को जमानत दे दी थी।
उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल को सीबीआई की विशेष अदालत को निर्देश दिया था कि वह इस मामले की सुनवाई एक महीने के अंदर शुरू करे तथा 2 साल के अंदर अपना फैसला दे।
सीबीआई अदालत ने पहले इस मामले में 6 आरोपियों को सम्मन जारी कर तलब किया था जिनमें से राम बिलास वेदांती (59) समेत 5 अदालत में हाजिर हुए और जमानत हासिल कर ली थी। वेदांती के अलावा शनिवार को जो विहिप नेता अदालत में हाजिर हुए, उनमें चंपत राय (71), बैकुंठ लाल शर्मा (88), महंत नृत्यगोपालदास (79) और धर्मदास महाराज (68) शामिल थे जिन्हें सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव ने जमानत दे दी थी। (वार्ता)