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Last Modified: सोमवार, 24 जुलाई 2017 (21:40 IST)

खुशखबर, अब पासपोर्ट में नहीं पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की जरूरत

खुशखबर, अब पासपोर्ट में नहीं पड़ेगी इस सर्टिफिकेट की जरूरत - Passport Process Birth Certificate
नई दिल्ली। पासपोर्ट प्रक्रिया को सरकार ने थोड़ा सरल किया है। पासपोर्ट के लिए अब एक दस्तावेज कम लगेगा। सरकार ने संसद को जानकारी देते हुए बताया कि अब पासपोर्ट के लिए अलग से जन्म प्रमाण-पत्र की अलग से आवश्यकता नहीं होगी।
 
जन्म प्रमाण-पत्र की जगह अब पैन कार्ड या आधार कार्ड से ही उम्र और जन्मतिथि वेरीफाई की जाएगी, लेकिन पासपोर्ट नियम 1980 के मुताबिक 26-01-1989 के बाद जन्मे लोग जन्मप्रमाण के तौर पर मान्यता प्राप्त शैक्षिक बोर्ड, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान-पत्र या एलआईसी पॉलिसी बॉन्ड को भी प्रूफ के तौर पर यूज कर सकते हैं।
 
60 से अधिक और 8 वर्ष से कम उम्र वाले आवेदकों को पासपोर्ट फीस पर 10 प्रतिशत छूट भी मिलेगी। ऑनलाइन आवेदकों को केवल एक अभिभावक नाम ही बताना होगा। इससे एकल माता-पिता के परिवारों की मदद हो सकेगी। नए पासपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में बनाए जाएंगे। अपने स्मार्ट फोन पर mPassport सेवा एप्लीकेशन डाउनलोड कर पूरी जानकारी ले सकते हैं।
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