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महाराष्ट्र में थम नहीं रहा कोरोना का कहर, नई पाबंदियों का ऐलान, सख्त हुए नियम

Maharashtra
मुंबई। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोनावायरस संक्रमण के 67,468 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,27,827 हो गई। इसके अलावा 568 रोगियों की मौत हो गई है।

18 अप्रैल को एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 68,631 मामले सामने आए थे। इस बीच राज्य सरकार ने नई पाबंदियों का ऐलान किया। ये पाबंदियां आज रात 8 बजे से 1 मई तक लागू रहेंगी। ये पाबंदियां लॉकडाउन की तरह सख्त होंगी। 
  • शादी समारोह और हॉल तक ही सीमित होंगे और केवल 25 मेहमान ही शामिल हो सकते हैं। शादी समारोह सिर्फ 2 घंटे का रहेगा।
  • सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15 प्रतिशत कर्मचारी ही रह सकते हैं। पहले यह संख्या 50 प्रतिशत थी।
  • लोकल ट्रेन और मेट्रो का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी के स्टाफ साथ-साथ डॉक्टर और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर पाएंगे। 
  • प्राइवेट बसें 50 प्रतिशत कैपेसिटी के साथ चलाई जा सकती हैं। इस दौरान कोई भी यात्री खड़ा होकर यात्रा नहीं करेगा।
  • ​अगर इंटरसिटी या इंटर डिस्ट्रिक्ट यात्रा करते हैं तो 14 दिन का क्वांरटीन होना होगा
  • एक जिले से दूसरे जिले में बस चलाने के लिए लोकल अथॉरिटी को जानकारी देनी होगी और जो भी यात्री एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा तो उस पर 14 दिनों का क्वारंटीन का स्टैम्प लगेगा
  • निजी वाहनों को बिना वैध कारण के अनुमति नहीं
  • अंतर जिला बसें अंतर और ठहराव के बारे में डीएमए को सूचित करेंगी।
राज्य में कोरोनावायस से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 61,911 हो गई है। 54,985 लोगों के छुट्टी मिलने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 32,68,449 हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव केस की संख्या 6,95,747 है।
मुंबई में संक्रमण के 7,654 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 6,01,713 हो गई है। इसके अलावा 62 रोगियों की मौत के बाद मृतकों की तादाद 12,508 तक पहुंच गई है। (इनपुट भाषा)
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