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Last Modified: बुधवार, 14 अक्टूबर 2020 (07:12 IST)

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, 20% फीस कम करें प्राइवेट स्कूल

कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, 20% फीस कम करें प्राइवेट स्कूल - calcutta highcourt order to reduce school fees by 20%
कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोलकाता के 145 निजी स्कूलों को आदेश दिया कि वे कम से कम 20 प्रतिशत कम शुल्क करने की पेशकश करें।

यह फैसला न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति मौसमी भट्टाचार्य की पीठ ने दिया। अदालत ने कहा कि सुविधाओं के इस्तेमाल के लिए गैर जरूरी शुल्क की अनुमति नहीं होगी।
 
उल्लेखनीय है कि शहर के 145 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल फीस में कमी करने का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि खतरनाक कोरोनावायरस की वजह से कक्षाएं केवल ऑनलाइन चल रही हैं।
 
अदालत ने आदेश दिया कि वित्त वर्ष 2020-21 में कोई फीस वृद्धि नहीं होगी और अप्रैल 2020 से जब तक स्कूल दोबारा पारंपरिक तरीके से खुल नहीं जाते, तब तक सभी 145 स्कूल शुल्क में कम से कम 20 प्रतिशत कमी करने की पेशकश करेंगे।


अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस याचिका पर वह सात दिसंबर 2020 को दोबारा सुनवाई करेगी। इससे पहले अदालत निर्देशों के अनुपालन में हुई प्रगति की निगरानी करेगी। (भाषा) 
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