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Written By Author अवनीश कुमार
Last Updated : मंगलवार, 13 अक्टूबर 2020 (21:31 IST)

आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी भी रहना पड़ेगा जेल में

आजम खान को हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी भी रहना पड़ेगा जेल में - Azam Khan, Tajin Fatima and Abdullah got bail from High Court
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी से सांसद व वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan), उनकी विधायक पत्नी डॉ. तजीन फातिमा तथा बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में जमानत दे दी है लेकिन 4 अन्य मामलों के चलते फिलहाल पूरा परिवार सीतापुर जेल में ही रहेगा।

गौरतलब है कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही आजम खान पर ताबड़तोड़ कार्रवाई होना शुरू हो गई थी। जहां एक ओर आजम खान को भू-माफिया घोषित किया गया तो वहीं दूसरी तरफ जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्‍जा करने के आरोप में करीब 27 किसानों ने आजम खान के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए थे। 
 
इसके अलावा आजम खान पर यतीमखाना प्रकरण में लूटपाट और मकान तोड़ने के आरोप में भी दर्जन भर मुकदमे दर्ज हुए थे। साथ ही साथ उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम पर जन्मतिथि में हेराफेरी कर विधानसभा चुनाव लड़ने के आरोप में भी मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन भी रद्द कर दिया था।
 
दर्जनों मुकदमों में आजम खान, तंजीन और अब्‍दुल्‍ला के नाम शामिल होने के चलते और कोर्ट में हाजिर ना होने के बाद तीनों की गिरफ़्तारी का आदेश दिया गया थे, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने तीनों को सुरक्षा की दृष्टि से सीतापुर जेल में भेज दिया था।