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Last Modified: शुक्रवार, 30 सितम्बर 2022 (15:26 IST)

योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, याचिकाकर्ता पर 5000 का जुर्माना

योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत, याचिकाकर्ता पर 5000 का जुर्माना - yogi adityanath gets relief from allahabad high court
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान आपत्तिजनक भाषण देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश पारित करने के अनुरोध वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
 
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस मामले में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र इस अदालत के पास नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
 
याचिकाकर्ता के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान एक भाषण दिया था जो याचिकाकर्ता के मुताबिक आपत्तिजनक था और उस भाषण से उसकी धार्मिक भावना आहत हुई थी।
 
इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ की जिला अदालत में शिकायत की थी जिसे निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद, उसने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और वह खारिज कर दी गई थी।
 
याचिकाकर्ता ने निचली अदालतों के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसमें उसने अदालत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का निर्देश पारित करने का अनुरोध किया था।
 
Edited by : Nrapendra Gupta 
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