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Last Modified: शुक्रवार, 6 जनवरी 2023 (15:00 IST)

KYC पर RBI का बड़ा बयान, ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं

KYC पर RBI का बड़ा बयान, ग्राहकों को बैंक जाने की जरूरत नहीं - RBI says, No need to go bank for kyc update
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक के खाताधारकों ने यदि अपने वैध दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और उनके पते में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो ‘नो यूअर कस्टमर (KYC)’ विवरण को अपडेट करवाने के लिए उन्हें बैंक शाखा में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
 
रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया कि यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो खाताधारक अपनी ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम या किसी भी अन्य डिजिटल माध्यम के जरिए स्व-घोषणा पत्र जमा करवा सकते हैं।
 
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि बैंकों को केवाईसी अद्यतन करने के लिए ग्राहकों पर बैंक शाखा में आने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। इसी की पृष्ठभूमि में केंद्रीय बैंक ने ये दिशा-निर्देश जारी किए।
 
बैंकों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि यदि केवाईसी विवरण में कोई बदलाव नहीं है तो पुन: केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का स्व-घोषणा पत्र पर्याप्त है।
 
दिशा-निर्देशों में बैंकों से कहा गया कि वे पंजीकृत ईमेल आईडी, पंजीकृत मोबाइल नंबर, एटीएम, डिजिटल माध्यम (ऑनलाइन बैंकिंग/इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन), पत्र आदि के जरिए स्व-घोषणा पत्र की सुविधा ग्राहकों को दें जिसमें ग्राहक को बैंक शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़े।
 
इसमें यह भी कहा गया कि पते में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राहक इनमें से किसी भी माध्यम के जरिए संशोधित/अद्यतन पता दे सकता है जिसके बाद बैंक दो महीने के भीतर नए पते का सत्यापन करेगा। (भाषा)
Edited by : Nrapendra Gupta 
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