बड़ी खबर, Pan, Aadhar नहीं बताया तो कटेगा 20% TDS
नई दिल्ली। सरकार ने TDS को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर कोई कर्मचारी एम्पलॉयर को Pan, Aadhar नंबर नहीं देता है तो उसे आय का 20 प्रतिशत टीडीएस के रूप में चुकाना पड़। सकता है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सर्कुलर के अनुसार, यह नया नियम 16 जनवरी से लागू हो गया है। पहले टैक्स संबंधी काम में केवल पैन को ही स्वीकार किया जाता था।
बदले नियम के मुताबिक अगर किसी एंप्लॉयी की सैलरी टीडीएस कटने लायक है और वह पैन या आधार की जानकारी शेयर नहीं करता है तो सैलरी से 20 पर्सेंट टीडीएस काटा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि पिछले साल सरकार ने कहा कि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो आधार से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर सकता है।