NPS से एकीकृत पेंशन योजना में जाने के इच्छुक कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा अपडेट
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में जाने के इच्छुक अपने पात्र कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को 30 सितंबर को समय सीमा समाप्त होने से पहले इसके लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए अंतिम समय सीमा 30 सितंबर है और इसके लिए इच्छुक केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों को जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिये ताकि अंतिम समय में होने वाली परेशानी से बचा जा सके।
केंद्र ने 24 जनवरी 2025 को अपने पात्र कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) अधिसूचित की थी। वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहते हैं, वे 30 सितंबर के बाद यूपीएस नहीं चुन सकते।
इसके अलावा डीएफएस ने गत 25 अगस्त को एक कार्यालय ज्ञापन के जरिये पहले ही यूपीएस का विकल्प चुन चुके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस में एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा की घोषणा की थी। इसके तहत यूपीएस के अंतर्गत पात्र कर्मचारी केवल एक बार एनपीएस में स्विच कर सकते हैं, तथा वापस यूपीएस में स्विच नहीं कर सकते। स्विच विकल्प का प्रयोग सेवानिवृत्ति से कम से कम एक वर्ष पूर्व या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व किया जाना चाहिए, जो भी लागू हो।
दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही हो या विचाराधीन हो, वहां स्विच सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे स्वत: यूपीएस के अंतर्गत ही बने रहेंगे। जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चुनते हैं, वे 30 सितंबर 2025 के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते। वहीं, यूपीएस चुनने के बाद भी कर्मचारियों के पास बाद में एनपीएस में स्विच करने का विकल्प होगा। Edited by : Sudhir Sharma
लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज डेस्क
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।....
और पढ़ें