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Malegaon bomb blast। मालेगांव बम विस्फोट मामले में 4 लोगों को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत
मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मालेगांव बम विस्फोट मामले में 4 आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एएम बदर ने आरोपी लोकेश शर्मा, धनसिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया की 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर की है।
वर्ष 2006 में मालेगांव में हुए बम विस्फोट मामले में जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों को अदालत ने आदेश दिया है कि सुनवाई के दौरान विशेष अदालत में प्रतिदिन हाजिर होना होगा तथा साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करते और गवाहों से संपर्क नहीं करने का भी आदेश दिया गया है।
आरोपी वर्ष 2013 में गिरफ्तार किए गए थे और तब से ही जेल मे थे। आरोपियों ने विशेष अदालत द्वारा जून 2016 में जमानत याचिका खारिज करने के बाद उसी वर्ष बंबई उच्च न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
आरोपियों की ओर से वकील प्रशांत मागू और वकील जेपी मिश्रा ने अदालत को बताया कि जबसे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, तब से अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है।
मालेगांव बम विस्फोट मामले में पीड़ित शफीक अहमद और मोहम्मद सईम ने जमानत याचिका का विरोध किया।
गौरतलब है कि 8 सितंबर 2006 को हुए मालेगांव के हमीदिया मस्जिद के समीप बम विस्फोट में 37 लोगों की जानें गई थीं और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। (वार्ता)
