BMW Hit and Run Case : अदालत ने आरोपी चालक को 14 दिन के लिए भेजा जेल
Maharashtra BMW hit and run case : मुंबई की एक अदालत ने बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी शिवसेना नेता राजेश शाह के परिवार के चालक को बृहस्पतिवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रविवार को दुर्घटना के समय चालक राजर्षि बिदावत, राजेश शाह के बेटे और मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह के साथ कार में बैठा था।
मुंबई के वर्ली इलाके में जब बीएमडब्ल्यू कार ने एक स्कूटर को टक्कर मारी तब मिहिर शाह (24) कथित तौर पर गाड़ी चला रहा था। इस दुर्घटना में स्कूटर पर पीछे बैठी एक महिला की मौत हो गई और उसका पति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार, दुर्घटना के बाद बिदावत राजेश शाह के निर्देश पर कथित तौर पर मिहिर शाह की जगह चालक की सीट पर बैठ गया।
पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर चालक को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (शिवडी अदालत) एसपी भोसले के समक्ष पेश किया गया। पुलिस ने उसकी हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इस बहुचर्चित मामले की जांच अब भी जारी है।
अदालत ने बिदावत को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। महिला कावेरी नखवा अपने पति प्रदीप के साथ वर्ली के एनी बेसेंट रोड पर जा रही थी। लग्जरी कार के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और सुबह करीब 5.30 बजे कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी जिससे महिला की मौत हो गई।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिहिर शाह को दो दिन से अधिक समय तक फरार रहने के बाद मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वह 16 जुलाई तक पुलिस हिरासत में है। इस मामले में आरोपी राजेश शाह फिलहाल जमानत पर बाहर है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour