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Last Updated : गुरुवार, 29 जून 2023 (11:10 IST)

बम्बई हाई कोर्ट ने बकरीद पर दी व्यवस्था, आवासीय सोसाइटी में जानवरों को अवैध रूप से नहीं मारा जाए

बम्बई हाई कोर्ट ने बकरीद पर दी व्यवस्था, आवासीय सोसाइटी में जानवरों को अवैध रूप से नहीं मारा जाए - Bombay High Court instructions regarding Bakrid
मुंबई। बम्बई उच्च न्यायालय ने बुधवार को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बकरीद त्योहार के दौरान दक्षिण मुंबई की आवासीय कॉलोनी में जानवरों को अवैध रूप से न मारा जाए। बकरीद या ईद-अल-जुहा का त्योहार गुरुवार को मनाया जाएगा।
 
मामले की विशेष सुनवाई में न्यायमूर्ति जी.एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति जितेन्द्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि नैथानी हाइट्स सोसाइटी में जानवरों के हलाल की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जब नगर निकाय द्वारा लाइसेंस दिया गया हो। अदालत ने कहा कि यदि नगर निगम ने उक्त स्थान पर जानवरों को हलाल करने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया है तो नगर निगम के अधिकारी पुलिसकर्मियों की सहायता से कल जानवरों के हलाल को रोकने के लिए कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे।
 
पीठ सोसाइटी निवासी हरेश जैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वहां जानवरों को मारे जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। बीएमसी की ओर से पेश वकील जोएल कार्लोस ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। कार्लोस ने कहा कि नगर निकाय के अधिकारी सोसाइटी परिसर का निरीक्षण करेंगे और यदि कोई उल्लंघन होता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
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