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बजट को लेकर तत्काल सुनवाई से उच्चतम न्यायालय का इंकार

Suprime court
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कारण केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित किए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका की त्वरित सुनवाई से शुक्रवार को इंकार कर दिया।
 
प्रधान न्यायाधीश जीएस खेहड़ ने कहा कि इसमें किसी तात्कालिकता की आवश्यकता नहीं है। हम याचिका पेश होने पर व्यवस्था देंगे। इस मुद्दे पर जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता एमएल शर्मा ने इसका उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की।
 
जनहित याचिका में चुनाव आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन को लेकर भाजपा को उसके चुनाव चिन्ह कमल से वंचित करने की मांग भी की गई है। (भाषा)