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  4. Supreme Court gives relief to BS Yeddyurappa in corruption case
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Last Modified: शनिवार, 23 जुलाई 2022 (00:05 IST)

भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने येदियुरप्पा को दी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

BS Yediyurappa
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शुक्रवार को राहत देते हुए भूमि की अधिसूचना जारी करने से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में उनके खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2020 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी।

उच्च न्यायालय ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत दर्ज एक आपराधिक शिकायत को रद्द करने से 22 दिसंबर, 2020 को इनकार कर दिया। येदियुरप्पा के फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तक उपमुख्यमंत्री रहने के दौरान भूमि के कुछ हिस्से को गैर अधिसूचित करने और उद्यमियों को आवंटित करने का उन पर आरोप लगाया गया था।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ येदियुरप्पा की अपील पर कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस और वासुदेव रेड्डी को भी नोटिस जारी किया।

पूर्व मुख्यमंत्री के वकील ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने 2015 में इसी मामले में सह आरोपी रघुनाथ विश्वनाथ देशपांडे के खिलाफ प्राथमिकी रद्द कर दी थी। साथ ही, येदियुरप्पा के खिलाफ जांच अवैध थी तथा न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग के समान थी।

कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने रेड्डी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर 21 दिसंबर, 2015 को भ्रष्टाचार निवारण कानून के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।(भाषा)
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