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जम्मू में दूसरे दिन भी धारा 144, बंद हैं सभी स्कूल
जम्मू। जम्मू में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगाई गई पाबंदियां मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी हैं और यहां पर सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद हैं। सरकार के जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और राज्य का पुनर्गठन कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 केंद्रशासित प्रदेश बनाने का फैसला लेने के बाद यहां काफी चौकसी बरती जा रही है।
जम्मू, कठुआ, संबा, पुंछ, डोडा, राजौरी तथा उधमपुर सहित विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने मंगलवार को आदेश जारी कर कहा कि सभी निजी और सरकारी विद्यालय सुरक्षा कारणों से अगले निर्देश तक बंद रहेंगे। जम्मू की उपायुक्त सुषमा चौहान ने कहा कि जम्मू जिले में अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी और पाबंदियों को देखते हुए सभी विद्यालय और महाविद्यालय बंद रहेंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू क्षेत्र के सभी जिलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिसबल (सीआरपीएफ) की 40 कंपनियां तैनात हैं। जम्मू जिले में जहां सीआरपीएफ की 6 कंपनियां तैनात हैं, वहीं संबा तथा कठुआ जिले में दो-दो कम्पनियां तैनात हैं। उधमपुर जिले में 4, रियासी जिले में एक, राजौरी जिले में 8, पुंछ जिले में 6 तथा डोडा जिले में सीआरपीएफ की 11 कंपनियां तैनात हैं। साथ ही विभिन्न हिस्सों में सेना को भी तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा, जम्मू क्षेत्र में मोबाइल इंटरनेट सेवा को स्थगित कर दिया गया है तथा एहतियातन पूरे क्षेत्र में पाबंदिया लगा दी गई हैं। विभिन्न विद्यालयों तथा जम्मू विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं की नई तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए को हटाने तथा राज्य का पुनर्गठन कर दो केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख बनाने का फैसला लिया है।
