पीएम का रास्ता रोकने पर 200 रुपए जुर्माना, थाने में हो जाती है जमानत, एफआईआर में काफिला रोके जाने का भी नहीं जिक्र!
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले का रास्ता रोकने की सजा महज 200 रुपए है। ऐसा इसलिए, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कुलगढ़ी थाने में जो केस दर्ज किया है उसमें IPC की धारा 283 लगाई गई है।
इस धारा में सजा के तौर पर महज 200 रुपए जुर्माना है। कमाल की बात तो यह है कि इसकी जमानत भी पुलिस थाने में ही हो जाती है। आरोपी को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है।
पंजाब पुलिस ने FIR में किसी का नाम नहीं लिखा है। हैरत की बात तो यह है कि इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र भी नहीं है। वहीं, इसमें PM की सुरक्षा के लिए बने SPG एक्ट को भी नहीं लगाया गया है।
बता दें कि हाल ही में पंजाब जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जाम में रोक लिया गया था। जिसे पीएम की सुरक्षा में सेंध के तौर पर देखा जा रहा था। इस मुद्दे को लेकर अब तक सोशल मीडिया में चर्चा चल रही है। वहीं राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर आरोप- प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।
बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने की भनक लगते ही पंजाब पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उसमें अपनी ही चूक साबित हो गई। सबसे पलह तो इसमें 18 घंटे का वक्त लगा दिया।
वहीं भाजपा नेताओं का दावा है कि PM नरेंद्र मोदी दोपहर 1.05 बजे फ्लाईओवर पर पहुंच गए थे। इसके बावजूद पुलिस कर्मी वहां ढाई से 3 बजे के बीच पहुंचा। इसके अलावा केस भी अगले दिन यानी 6 जनवरी को शाम 7.40 मिनट पर दर्ज किया गया है।
इतना ही नहीं, पंजाब पुलिस ने FIR में किसी का नाम नहीं लिखा है। इसमें कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने का जिक्र नहीं है।