• Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. राष्ट्रीय
  4. PAN Card Rules, COI, PAN
Written By
Last Modified: शनिवार, 14 अप्रैल 2018 (18:01 IST)

कंपनियों के लिए पैन कार्ड नियम हुए सरल

कंपनियों के लिए पैन कार्ड नियम हुए सरल - PAN Card Rules, COI, PAN
नई दिल्ली। कंपनी मामलों के मंत्रालय अब कंपनी गठन के आवेदन पर ही स्थाई खाता संख्या (पैन) और कर कटौती एवं संग्रह खाता संख्या (टैन) का आवंटन भी कर सकेगा। वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया।


आधिकारिक जानकारी के अनुसार, कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले कंपनी गठन प्रमाण पत्र (सीओआई) में दोनों पैन और टैन का भी उल्लेख होगा। वित्त अधिनियम, 2018 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए में संशोधन किया गया, जिसमें लेमिनेंटेड कार्ड वाला पैन जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सीओआई में उल्लिखित पैन और टैन को भी कंपनी के निर्धारिती पैन और टैन के प्रमाण के रूप में माना जाएगा। (वार्ता)
ये भी पढ़ें
राष्ट्रगान का ऐसा अपमान, न सुना होगा न देखा होगा... (वीडियो)