प्रवासी भारतीय मतदाताओं को नहीं मिलेगी डाक मतपत्र की सुविधा
नई दिल्ली। मार्च और अप्रैल में 4 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए पात्र प्रवासी भारतीय मतदाताओं को डाक मतपत्रों की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि चुनाव आयोग सुविधा देने से पहले विभिन्न हितधारकों से परामर्श करे।
जब यह सवाल पूछा गया कि क्या पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में प्रवासी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलट सिस्टम (ईटीपीबीएस) की सुविधा दी जाएगी, तो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने इस पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा।
अरोड़ा ने कहा कि जहां तक एनआरआई मतदाताओं का सवाल है, चुनाव आयोग ने इसके लिए एक रास्ता निकालने को लेकर डेढ़ महीने पहले कानून मंत्रालय को एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सकारात्मक नोट भेजा है।
कानून मंत्रालय ने इस मामले को विदेश मंत्रालय को भेज दिया। मैंने विदेश सचिव से भी बात की। उन्होंने विस्तार से जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि हमें हितधारकों के साथ एक व्यापक बैठक करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैठक एक महीने के भीतर हो सकती है।