निठारी कांड में सुरेंद्र कोली को राहत, तुरंत जेल से रिहा करने के आदेश
Suprime Court news in hindi : निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अदालत ने उसकी कर्वेटिव पिटीशन स्वीकार करते हुए उसकी अंतिम सजा रद्द कर दी और उसे तुरंत जेल से रिहा करने के आदेश दिया। वह 19 साल से जेल में बंद था।
कोली पर कुल 13 मामलों में मुकदमे चले थे। इनमें से 12 मामलों में वह पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो चुके थे लेकिन एक मामले में उसे सजा हुई थी। वह 19 साल से जेल में बंद था।
सुप्रीम कोर्ट ने कोली के 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के मामले में पाए गए सबूतों को कमजोर मानते हुए कहा कि उनका दोष सिद्ध नहीं हो पाया। अदालत ने उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।
क्या था मामला : नोएडा के निठारी में 29 दिसंबर 2006 को कारोबारी मनिंदर सिंह पंधेर के घर के पीछे से एक 8 साल की लड़की का कंकाल मिला था। जांच में पाया गया कि मोनिंदर सिंह पंधेर उस घर का मालिक था। वहीं, सुरेंद्र कोली उस घर का नौकर था। कोली पर ही इन हत्याओं, रेप और अन्य अमानवीय कृत्यों का आरोप लगा था। कोली को कुल 16 मामलों में मौत की सजा सुनाई गई थी।
जनवरी 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी दया याचिका पर फैसले में बहुत ज्यादा देरी के कारण उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोली और सह-आरोपी पंढेर को निठारी के कई अन्य मामलों में बरी कर दिया और 2017 में ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई मौत की सजा को पलट दिया। कोर्ट ने कोली को 12 मामलों में और पंधेर को 2 मामलों में बरी कर दिया।
सीबीआई और पीड़ितों के परिवारों ने इस बरी होने वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई 2025 को सभी 14 अपीलें खारिज कर दीं।
edited by : Nrapenrda Gupta