Hyderabad Case : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोगों को है सच जानने का अधिकार, 3 सदस्यीय आयोग करेगा जांच
नई दिल्ली। हैदराबाद में महिला डॉक्टर से गैंगरेप-मर्डर के बाद हुए 4 आरोपियों के पुलिस एनकाउंटर मामले में सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोगों को सच जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर मामले की जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया है। 3 सदस्यीय आयोग पूरे मामले की जांच करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार के इस तर्क को खारिज किया कि मामले में पहले से ही जांच चल रही है। ऐसे में 2 अलग-अलग जांच की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों की मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी है।
राज्य सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि इस मामले में फिलहाल एसआईटी की जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच पर हामी भरते हुए कहा है कि राज्य सरकार ने जांच के लिए जो एसआईटी का गठन किया है, वह चलती रहेगी।
आरोपियों के साथ सीन रिक्रिएट करने गई हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 आरोपियों को मार गिराया था। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि आरोपियों ने पहले पत्थरबाजी की और बाद में हथियार छीन लिए। हथियार छीनने के बाद आरोपी फायरिंग करके भाग रहे थे, तभी पुलिस ने एनकाउंटर में उन्हें मार गिराया।