मतदाता सूची से हटेगा मृतकों का नाम, RGI से पंजीकृत मौतों की सूची मांगेगा EC
Election Commission News : मतदाता सूचियों की अधिक शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग अब मतदाता सूची को तेजी से और सटीक रूप से अद्यतन करने के वास्ते भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण आंकड़ा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ERO) को पंजीकृत हुए मौत के आंकड़ों के बारे में समय पर जानकारी मिल जाएगी और बूथ स्तर के अधिकारियों (BLO) को मृतक के परिजनों के औपचारिक अनुरोध की प्रतीक्षा किए बिना क्षेत्र का दौरा करके जानकारी का पुन: सत्यापन करने की अनुमति मिल जाएगी।
निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है। मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है।
मतदाता की क्रम संख्या और अन्य विवरण अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे तथा अक्षरों का आकार भी बढ़ा दिया जाएगा जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को सुगमतापूर्वक ढूंढा जा सकेगा।
mgid
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक उन्हें पहचान सकें और विश्वास के साथ उनसे बातचीत कर सकें।(भाषा)
Edited By : Chetan Gour
aniview