DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।
भारत में एयर टिकट कैंसिलेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड 48 घंटे का ग्रेस पीरियड नहीं है। ज्यादातर एयरलाइंस अपनी पॉलिसी के अनुसार फीस लगाती हैं। रिफंड प्रोसेस भी धीमा है, और पैसेंजर्स को परेशानी होती है। खासकर ट्रैवल एजेंट्स या पोर्टल्स से बुकिंग में रिफंड में देरी आम बात है। DGCA का ये प्रपोजल इन समस्याओं को सुधारने के लिए है ताकि पैसेंजर्स को क्लियर गाइडलाइंस मिले।
क्या है ड्राफ्ट में
एयर पैसेंजर्स को टिकट बुक करने के 48 घंटे के अंदर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल या चेंज करने का मौका मिल सकता है। डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इन नियमों को लाने के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट के अनुसार एयरलाइंस को यात्रियों को 'लुक-इन' ऑप्शन देना होगा। इससे वे टिकट खरीदने के 48 घंटे के भीतर बिना किसी शुल्क के कैंसिलेशन या बदलाव कर सकें। यह सुविधा केवल उन्हीं टिकटों पर लागू होगी जो एयरलाइन की वेबसाइट से सीधे बुक किए गए हों।
21 दिन के अंदर मिले रिफंड
घरेलू उड़ानों के लिए उड़ान से कम से कम 5 दिन पहले और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए 15 दिन पहले बुकिंग की गई हो। DGCA ने स्पष्ट किया है कि टिकट चाहे थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदा गया हो, रिफंड की जिम्मेदारी आखिरकार एयरलाइन की ही होगी। यह रिफंड 21 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।Edited by : Sudhir Sharma