समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI ने दर्ज की FIR, मुंबई और रांची समेत 29 जगहों पर ली तलाशी
FIR against Sameer Wankhede : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB) के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े और 4 अन्य के खिलाफ एक क्रूज पोत से प्रतिबंधित मादक पदार्थ जब्त किए जाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। इस बीच मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके बाद उनके परिसरों की तलाशी ली गई। उन्होंने कहा कि आर्यन खान को दो अक्टूबर, 2021 को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एनसीबी ने इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था और आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी।
एनसीबी द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने दावा किया था कि वानखेड़े के नेतृत्व वाली जांच में चूक हुई थी। उन्होंने कहा कि मुंबई, दिल्ली, रांची और कानपुर में 29 स्थानों पर तलाशी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि आरोप है कि आईआरएस अधिकारी वानखेड़े और अन्य ने आर्यन खान को मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए की कथित तौर पर मांग की थी।
अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को जानकारी मिली कि अधिकारी और उनके साथी ने 50 लाख रुपए अग्रिम के तौर पर कथित तौर पर लिए थे। वानखेड़े आर्यन खान की गिरफ्तारी के समय मुंबई में एनसीबी के प्रमुख थे। उन्हें पिछले साल मई में चेन्नई में करदाता सेवा महानिदेशालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
एनसीबी ने आर्यन खान केस के बाद समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जांच की थी, जिसकी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी सौंपी गई थी, जिसमें वानखेड़े पर गंभीर आरोप लगे थे। विजिलेंस जांच के बाद आर्यन खान केस के शुरुआती जांच अधिकारी (आईओ) रहे एनसीबी के सुप्रीटेंटेड वीवी सिंह को 25 अप्रैल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।
Edited By : Chetan Gour (एजेंसियां)