ट्रंप को महंगी पड़ी गलती, लगा 14 करोड़ का जुर्माना
वॉशिंगटन। अमेरिका के न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चैरिटी धनराशि का वर्ष 2016 संसदीय चुनावों में इस्तेमाल करने संबंधी मामले में 20 लाख डॉलर (14,24,69,000 रुपए) का जुर्माना लगाया है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी।
बयान में कहा गया कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि ट्रंप ने वर्ष 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में चैरिटी संस्थाओं का अपने चुनाव प्रचार के लिए अनुचित तरीके से उपयोग किया था जिसके के लिए उन पर 20 लाख डॉलर (14,24,69,000 रुपए) का जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला दरअसल जून 2018 में डोनाल्ड जे. ट्रंप फाउंडेशन के खिलाफ लगाया गया था जिसमें ट्रंप द्वारा चैरिटी की राशि निजी, व्यापारिक और राजनीतिक हितों में लगाए जाने का आरोप था।
इस मामले का निपटारा करने के लिए ट्रंप ने ट्रंप फाउंडेशन के धन का दुरुपयोग के आरोप को स्वीकार किया है और भविष्य में धर्मार्थ सेवा पर प्रतिबंध लगाने और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल को लगातार रिपोर्टिंग करने पर सहमति व्यक्त की है।