इमरान खान पर हो सकता है आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा, जानिए कितनी हो सकती है सजा
Pakistan army : पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने देश के सैन्य प्रतिष्ठानों पर हाल के हमलों में शामिल व्यक्तियों को सरकारी गोपनीयता अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत मुकदमा चलाकर न्याय के कठघरे में लाने का संकल्प लिया। मीडिया खबरों के अनुसार, पाकिस्तान सेना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनके कई समर्थकों पर आर्मी एक्ट (army act) के तहत कार्रवाई कर सकती है।
पाकिस्तानी सेना की मीडिया इकाई इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर में सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की अध्यक्षता में एक विशेष कोर कमांडर बैठक में यह भी संकल्प लिया गया कि सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों के खिलाफ अब संयम नहीं बरता जाएगा।
सैन्य जनरल को जानकारी दी गई कि स्मारकों को क्षति पहुंचाने, इमारतों को जलाने और सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ का काम एक संस्था को बदनाम करने और उसे आवेशपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए उकसाने के लिए किया गया। बयान में कहा गया कि इसमें शामिल अधिकारियों ने सैन्य प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने की घटनाओं की कड़ी निंदा की।
उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आर्मी एक्ट के तहत गंभीर सजा के प्रावधान है। इसमें उम्रकैद या मौत की सजा का भी प्रावधान है। अगर इमरान और उनके साथियों पर आर्म एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो उन्हें मौत की सजा भी मिल सकती है।