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इंदौर में घोड़ी के साथ क्रूरता, नचाने के लिए पीटता रहा बेरहम, पशु प्रेमियों ने पुलिस में की शिकायत
इंदौर में बेजुबान घोड़ी के साथ क्रूरता का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक घोड़ी को नचाने के लिए डंडे से पीटता नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों ने इसकी शिकायत की है।
यह वीडियो शहर के नृसिंह बाजार चौराहे का है। जहां एक युवक घोड़ी को डंडे से पीटकर जबरन नचाने की कोशिश कर रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है।
पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत नीडीटेल फाउंडेशन के प्रियांश जैन ने पंढरीनाथ थाना पुलिस को शिकायत देकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला 25 जून 2026 की रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति घोड़ी को नियंत्रित करने और नचाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग यह तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया।
इसी घोड़ी का एक अन्य वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसे सड़क पर नचाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि घोड़ी को दर्द और भय के माध्यम से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया गया।
यदि जांच में साबित होता है कि घोड़ी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाकर उसके साथ हिंसा की गई या उसे बेरहमी से पीटा गया, तो मामला पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act) की धारा 11 के तहत दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत किसी पशु को मारना, पीटना, यातना देना या अनावश्यक कष्ट पहुंचाना दंडनीय अपराध माना गया है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
यह वीडियो शहर के नृसिंह बाजार चौराहे का है। जहां एक युवक घोड़ी को डंडे से पीटकर जबरन नचाने की कोशिश कर रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पशु प्रेमियों और सामाजिक संगठनों में नाराजगी है।
पशु कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत नीडीटेल फाउंडेशन के प्रियांश जैन ने पंढरीनाथ थाना पुलिस को शिकायत देकर मामले में एफआईआर दर्ज करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला 25 जून 2026 की रात करीब 11 बजे का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति घोड़ी को नियंत्रित करने और नचाने के लिए डंडे का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। आसपास मौजूद लोग यह तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया।
यदि जांच में साबित होता है कि घोड़ी को अनावश्यक पीड़ा पहुंचाकर उसके साथ हिंसा की गई या उसे बेरहमी से पीटा गया, तो मामला पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (Prevention of Cruelty to Animals Act) की धारा 11 के तहत दर्ज किया जा सकता है। इस धारा के तहत किसी पशु को मारना, पीटना, यातना देना या अनावश्यक कष्ट पहुंचाना दंडनीय अपराध माना गया है।
Edited By: Naveen R Rangiyal
