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AMC का सख्त रुख, EWS और LIG आवास रूप से किराए पर दिया तो 90 दिनों के लिए होगा सील

अहमदाबाद नगर निगम
illegal rent AMC housing: अहमदाबाद नगर निगम (AMC) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) आवास योजना के मकानों को अवैध रूप से किराए पर देने की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। नए नियमों के अनुसार, आवंटन के बाद के पहले सात वर्षों के दौरान मकान किराए पर देते पकड़े जाने पर संबंधित मकान को 90 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा और कम से कम ₹50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

बार-बार नियम उल्लंघन पर 1 लाख तक का जुर्माना और आवंटन रद्द करने का भी प्रावधान

AMC हाउसिंग कमेटी की 27 जुलाई को आयोजित बैठक में यह निर्णय मंजूर किया गया। नए नियमों के मुताबिक, यदि 90 दिनों के बाद दोबारा वही मकान किराए पर दिया हुआ मिलेगा तो मालिक से ₹1 लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं जब तीसरी बार नियम उल्लंघन सामने आएगा, तब सिटी सिविल कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करके मकान के आवंटन दस्तावेज रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

वास्तविक लाभार्थियों के हक की सुरक्षा और अवैध कब्जे पर पहली पुलिस FIR

हाउसिंग कमेटी के चेयरमैन दर्शन शाह ने बताया कि EWS और LIG आवास जरूरतमंद परिवारों के लिए ड्रा पद्धति से आवंटित किए जाते हैं, जिसमें सात साल तक लाभार्थी का स्वयं रहना अनिवार्य है। इसके अलावा, AMC ने अवैध कब्जों पर भी शिकंजा कसा है। 13 जुलाई 2026 को AMC के इतिहास में पहली बार आवंटित आवास में अवैध रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सैटेलाइट पुलिस स्टेशन में FIR भी दर्ज कराई गई है।

शहर के नागरिकों के लिए 10 हजार से अधिक नए आवास और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट

AMC ने अक्टूबर 2025 में शहर के जरूरतमंद नागरिकों के लिए 10 हजार से अधिक नए आवास विकसित करने की योजना घोषित की थी। योजना के तहत EWS श्रेणी के मकान लगभग ₹7 लाख में और LIG श्रेणी के 2BHK मकान औसतन ₹28 से ₹30 लाख की कीमत में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही शहर के पुराने और जर्जर आवासीय क्षेत्रों में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
 
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