भोपाल। एक जून से अनलॉक होने जा रहे मध्यप्रदेश को किस तरह से खोल जाएगा इसकी गाइडलाइन का एलान सरकार की ओर से कर दिया गया है। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन में दफ्तरों को खोलने के साथ सभी तरह के आयोजनों पर बैन लगाया गया है। ऐसे जिले जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है और ऐसे स्थान जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच फीसदी से कम है वहां के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जाारी की गई है।
गौरतलब है कि भोपाल, इंदौर, सागर और मुरैना ही प्रदेश के ऐसे पांच जिले है जहां कोरोना की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच फीसदी से अधिक है। मुरैना में जिला क्राइसिस कमेटी ने आज पहले ही चार जून तक कोरोना कर्फ्यू बढाए जाने का निर्णय ले लिया है।
वहीं अनलॉक के लिए प्रदेश के गांवों को तीन जोन में बांटा गया है। जहां कोरोना के जीरो केस है उसको ग्रीन जोन,जहां कोरोना के चार से कम एक्टिव केस है उनको येलो जोन और जिन गांवों में कोरोना के पांच या पांच से अधिक केस है उन्हें रेड जोन में बांटा गया है।
अनलॉक में इन पर रहेगा बैन
-सभी प्रकार के सामाजिक,राजनीतिक,खेल,मनोरंजन,सांस्कृतिक,मेले और धार्मिक आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे।
-स्कूल,कॉलेज,कोचिंग संस्थान बंद रहेगी,ऑनलाइन क्लास चलेगी।
-अत्यावश्यक सेवा देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी दफ्तर में 50% फीसदी कर्मचारियों और 100 फीसदी अफसरों के साथ खुलेंगें।
-शादी समारोह में दोनों पक्षों से अधिकतम 20 लोगों की संख्या रहेगी।
-अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमित रहेंगी।
-शॉपिंग मॉल,मल्टीप्लेक्स, टॉकीज, जिम बंद,पिकनिक स्पॉट बंद रहेंगे।
-धार्मिक स्थलों में एक समय में 4 से अधिक लोग नहीं रह सकेंगे।
-पूरे प्रदेश में रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा।
-पूरे प्रदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
-किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक रहेगी.
एक जून से इनको रहेगी छूट-
-सभी प्रकार के उद्योग और औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस सेवा से जुड़े हुए अधिकारी,कर्मचारियों को आईडी कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी
-पेट्रोल पंप डीजल पंप गैस स्टेशन रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी
-सार्वजनिक परिवहन,निजी बसों ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 की दिशा-निर्देशों के तहत यात्रा की अनुमति रहेगी।
-ऑटो ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी और निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर और दो पैसेंजरों को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति होगी।
-मोहल्लों,कालोनियों और गांव की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
-पूरे प्रदेश प्रदेश में ई कॉमर्स कंपनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
-थोक सब्जियां,फल,फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगे।
-घरेलु सेवा देने वाले धोबी,ड्राइवर, हाउस हेल्प, मेड कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी
-हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय तथा उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन के अनुमति रहेगी