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Unlock-3.0: योगा केंद्र में चिल्लाने और हंसने वाले व्यायाम नहीं,जिम के लिए नई गाइडलाइंस
भोपाल-कोरोनावायरस संक्रमण के चलते लगभग 5 महीने से बंद जिम और योगा सेंटर अब फिर से खुल गए है। कोरोनाकाल में फिटनेस सेंटर खोलने से पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी और इस अनुमित सेंटर के बाहर लगाना अनिवार्य होगा। जिम और योगा सेंटर को खोलने को लेकर प्रशासन की ओर से विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिम और योगा सेंटर की गाइडलाइंस
-जिम और योगा सेंटर में 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सभी उपकरण 6 फीट से अधिक दूरी पर रहेंगे।
-एंट्री पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर कस्टमर्स को डिसइन्फेक्शन हेतु उपलब्ध कराना।
-एंट्री से पहले हर व्यक्ति का थर्मल स्कैनर और spo2 95% से कम होने पर या टेंपरेचर 38c 100 डिग्री f से ज्यादा होने पर प्रवेश नहीं।
-एक्सराइज के समय किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है तो एवं spo2 95% से कम हो गया हो तो तत्काल व्यायाम रोकने एवं राज्य जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना अनिवार्य
-एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनना अनिवार्य
-संस्था में स्पा सौना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
-एक्सरसाइज करते समय मास्क पहनना अनिवार्य
-संस्था में स्पा सौना स्टीम बाथ एवं स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
-सर्वजनिक मैट की जगह पर हर सदस्य को अपनी खुद की मेट लेकर आने की सलाह दे - चिल्लाने और हंसने के व्यायाम नहीं करने दिया जायगा।
-हर उपकरण, चेंजिंग रूम, टॉयलेट आदि को हर सेशन के बाद सैनिटाइज,डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल के मुताबिक किया जाएगा।
संचालको को केन्द्र सरकार की एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे 15 दिन के लिए सील करने के साथ दोषी संस्था के मालिको और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करना होगा।
संचालको को केन्द्र सरकार की एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे 15 दिन के लिए सील करने के साथ दोषी संस्था के मालिको और संचालक को कोरोना वॉलेंटियर के रूप में काम करना होगा।
