राजस्थान में अब खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल व रेस्तरां, जारी हुई नई guidelines
जयपुर। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण बंद शापिंग मॉल व रेस्तरां बुधवार से खुल सकेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों में कमी को देखते हुए जिम व स्मारकों को भी पर्यटकों के लिए खोलने की अनुमति दी है। राज्य के गृह विभाग ने त्रि-स्तरीय जनअनुशासन लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइन में और अधिक छूट प्रदान करते हुए संशोधित गाइडलाइन मंगलवार को जारी की।
गृह विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन प्रतिबंधों में बुधवार 16 जून की प्रात: 5 बजे से छूट और बढ़ाई गई है।वहीं शनिवार सायं 5 से सोमवार प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन सप्ताहांत कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अनुसार पहले से ही जिन बाजार/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक खोलने की अनुमति थी उन्हें अब सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 5 बजे से अगले दिन प्रात: 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।
आदेशानुसार ऐसे समस्त सरकारी/निजी कार्यालय, जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है, वहां 100 प्रतिशत एवं जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत कार्मिकों को अनुमति होगी। खेल-कूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर/स्टेडियम में कोच के निर्देशन में सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से अपराह्न 4 बजे तक हो सकेगा। पूर्णत: वातानुकूलित शापिंग काम्पलेक्स/माल सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। रेस्तरां आदि को सोमवार से शनिवार प्रात: नौ बजे से अपराह्न 4 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की अनुमति होगी।
रेस्तरां द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10 बजे तक होगी एवं टेक-अवे सुविधा सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से अपराह्न 4 बजे तक होगी। होटल संचालक अपने इन-हाऊस मेहमान (गेस्ट) को सर्विस दे सकेंगे। शहर में सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रात: 5 बजे से सायं 5 बजे तक होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
जारी दिशा निर्देशानुसार बुधवार से मेट्रो रेल का संचालन होगा। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी, वहीं सिनेमा हाल्स/ थिएटर/ मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी। जिम एवं योग सेन्टर सोमवार से शनिवार प्रात: 6 बजे से अपराह्न 4 बजे तक खोले जा सकेंगे। सभी पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी। (भाषा)