बड़ी खबर, मास्क नहीं लगाने पर नहीं मिलेगा सार्वजनिक वाहनों में प्रवेश
मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर अब भी जारी है। सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर गाइडलाइंस जारी की है लेकिन कई लोग इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। इन लोगों को सबक सिखाने के लिए बृहन्मुम्बई महानगरपालिका (बीएमसी) ने घोषणा की कि जो लोग मास्क नहीं लगायेंगे उन्हें सार्वजनिक परिवहन की बसों टैक्सियों आदि में यात्रा की अनुमति नहीं होगी।
अधिकारियों ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के रोकथाम से जुड़े नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय के तौर पर मॉल, कार्यालय और सोसायटी जैसे स्थान ‘मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं’ का स्टिकर चिपकायेंगे।
उन्होंने बताया कि बीएमसी के आयुक्त इकबाल सिंह चहल की अध्यक्षता में हुई ई-बैठक में यह निर्णय लिया गया। नगर निकाय के वार्ड कार्यालय टैक्सी और रिक्शा यूनियनों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के प्रबंधन को इन निर्णयों से अवगत करायेंगे।
चहल ने निकाय के अधिकारियों से मास्क नहीं लगाने पर 200 रुपए का जुर्माना कड़ाई से लागू करने का निर्देश भी दिया।
बीईएसटी महाप्रबंधक सुरेंद्र कुमार बागड़े ने कहा कि यह निर्णय मेट्रोपोलिटन बस सेवा में सख्ती से लागू किया जाएगा। (भाषा)