शादी समारोह पर पुलिस का पहरा, शादी में नियमों का उल्लंघन करने पर मुकदमा दर्ज
मेरठ। देवउठनी एकादशी से शादी समारोह शुरू हो गए है। पिछले कुछ महीनों से शादी पर ब्रेक लगा हुआ था, आज से बैंड-बाजा बारात सड़कों पर दिखाई दे रही है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने कोरोना की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इस गाइड लाइन के मुताबिक केवल सौ लोग शादी उत्सव में शामिल हो सकते है।
पुलिस ने इस गाइड लाइन पालन करवाने के लिए एक्शन मोड में आकर मंडपों की जांच कर रही है। मेरठ में नियमों का उल्लंघन करने पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। शादी में सौ लोगों में वर-वधू पक्ष और बैंड बाजा सभी शामिल है।
कोरोना सख्ती के चलते मेरठ के बैजल भवन में नियम ताक पर रख कर विवाह समारोह चल रहा था। जिसमें 350 के करीब लोग शामिल थे, अधिकांश लोगों ने मास्क भी नही लगा रखा था और शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ा रखी थी।
पुलिस ने छापा मारकर दुल्हन-दूल्हा पक्ष और बैजल भवन मालिक पर महामारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस विवाह समारोह के लिए सिर्फ 50 लोगों की अनुमति ली गई थी।
पुलिस ने सभी मंडप स्वामी को चेतावनी दी है कि सौ से अधिक लोगों को समारोह में शामिल न होने दी। खुद भी पुलिस मंडपों में जाकर देख रही है कि वहां पर कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, सेनेटाइजर है या नही।
बाराती, घराती, मेहमान, बैंड वालज प्रत्येक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है या नही। यदि मैरिज होम छोटा होगा तो उसमें सौ से कम लोगों की अनुमति ही दी जायेगी।
जिन घरों में शादी है, उन्होंने पहली कोरोना गाइड लाइन के मुताबिक 200 लोगों की व्यवस्था कर रखी थी, मेहमानों को निमत्रंण भेज दिया, अब वो परेशान है की कोरोना संक्रमण के खौंफ में कड़े नियमों में बंध कर कैसे मांगलिक कार्यक्रम किए जायें।