शुक्रवार, 15 नवंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. Lockdown 3.0 : Guideline in Madhya Pradesh
Written By Author विकास सिंह
Last Updated : रविवार, 3 मई 2020 (18:21 IST)

Lockdown 3.0 को लेकर मध्यप्रदेश में गाइडलाइन तय, संक्रमित क्षेत्रों को कोई ढील नहीं, शादी में 50 लोगों को परमिशन

Lockdown 3.0 को लेकर मध्यप्रदेश में गाइडलाइन तय, संक्रमित क्षेत्रों को कोई ढील नहीं, शादी में 50 लोगों को परमिशन - Lockdown 3.0 : Guideline in Madhya Pradesh
भोपाल। 4 मई से शुरु हो रहे लॉकडाउन 3.0 को लेकर मध्यप्रदेश सरकार ने गाइडलाइन तय कर ली है। केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक पूरे प्रदेश को रेड, ग्रीन और ऑरेज जोन में बांट कर उनके लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए है। गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ चर्चा भी की। 
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को 4  मई से लॉकडाउन-3 में पूरी तरह केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करने और उसी के मुताबिक ही रियायतें देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विशेष परिस्थिति में कलेक्टर अपने जिले में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठककर आवश्यक निर्णय ले।
 
मुख्यमंत्री ने किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नहीं बढ़ने को सरकार की पहली प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि संक्रमित क्षेत्रों में पूरी सख्ती की जाए तथा अन्य क्षेत्रों में भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार छूट दी जाए।
 
सरकार ने इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर को रेड जोन में बांटा है। इन 9 जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र में पूरी तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा।

बाजार नहीं खुलेंगे - संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के इलाकों में बाजार किसी भी हालत में नहीं खुल सकेंगे, जबकि गाइडलाइन अनुसार अन्य दुकानें खुल सकेंगी। इस दौरान मास्क पहनना,  2  गज की दूरी रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के सामने ग्राहकों के खड़े रहने के लिए पर्याप्त दूरी पर गोले बनाए जाएं।  संक्रमित क्षेत्रों से केवल सरकारी कार्य पर जाने तथा चिकित्सा कारणों से बाहर जाने की अनुमति होगी।
 
शादी में 50 लोगों को परमिशन – लॉकडाउन- 3 में संक्रमित संक्रमित क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में शादियां हो सकेंगी और शादी समारोह में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार अंत्येष्टि में 20 लोगों से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे 
 
संक्रमित क्षेत्रों का पुर्ननिर्धारण करें – मुख्यमंत्री ने प्रदेश में केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार रेड और ऑरेंज जिलों में संक्रमित क्षेत्रों के फिर से पुर्ननिर्धारण करने के भी आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अनावश्यक क्षेत्रों को संक्रमित क्षेत्र में शामिल ना किया जाए।
 
ग्रीन जोन रहेगा सामान्य - लॉकडाउन- 3 में ग्रीन जोन में कई तरह की रियायतें मिलेगी। ग्रीन जोन में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सभी सामान्य गतिविधियां जारी रह सकेंगी। वहीं विशेष परिस्थितियों में पाबंदियां लगाए जाने के संबंध में कलेक्टर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर निर्णय ले सकेंगे।