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मरीज बढ़े, इंदौर में कोरोना को लेकर नई गाइड लाइन जारी
इंदौर जिला प्रशासन ने कोरोनावायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के बीच शादी-विवाह और बाजार खुलने के समय को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है।
कोरोना संक्रमण बढ़ने और रोजाना 500 से ज्यादा मरीजों के आने के बाद सोमवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक शादी, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में 250 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि विवाह के लिए अलग से अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
जिलाधीश कलेक्टर मनीष सिंह के आदेश के मुताबिक शादी आदि समारोह के लिए संबंधित थाने में आवेदन देकर पावती लेना होगी। यही अनुमति होगी। इसके आधार पर ही टेंट और कैटरिंग वाले व्यवस्था करेंगे। बारात में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बैंड-बाजे वालों की संख्या इनके अलावा रहेगी।
प्रशासन के मुताबिक रात 10 बजे तक ही शादी के आयोजन की अनुमति होगी। उसके बाद कैटरिंग, टेंट या आयोजकों को आने-जाने की अनुमति होगी, लेकिन आयोजन 10 बजे आवश्यक रूप से खत्म करना होगा। इसके साथ ही शवयात्रा, उठावने और जनाजे में भी अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
प्रशासन ने कहा है कि दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक ही खुली रखी जा सकेंगी। मास्क न पहनने पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। आयोजकों को कोविड गाइडलाइन का पालन आवश्यक रूप से करना होगा।
