COVID-19 : गोवा सरकार निजी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती का अधिकार अपने हाथों में लेगी
पणजी। गोवा सरकार ने राज्य में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमितों का इलाज कर रहे सभी 21 निजी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती का अधिकार 17 मई से अपने हाथों में लेने का फैसला किया है। सरकार ने यह कदम विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर उठाया है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से गोवा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (जीएमसीएच) जैसे अस्पतालों पर बोझ कम होगा। उल्लेखनीय है कि गत चार दिनों में जीएमसीएच में इलाज करा रहे 75 संक्रमितों की मौत हुई जिसने प्रशासन के लिए चेतावनी की घंटी बजा दी है।
राज्य सरकार के फैसले की वजह बताते हुए सावंत ने कहा कि निजी अस्पताल उनके यहां उपलब्ध कुल बिस्तरों में से 50 प्रतिशत बिस्तर कोविड-19 मरीजों के लिए आरक्षित नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे सामने कई घटनाएं आईं, जब निजी अस्पतालों ने डीडीएसएसवाई योजना (राज्य सरकार की चिकित्सा बीमा योजना) के तहत कोविड-19 मरीजों को इलाज नहीं मुहैया कराया।
सावंत ने कहा कि ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिनमें निजी अस्पतालों को मरीजों से अधिक शुल्क वसूलते पाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार केवल इन अस्पतालों से मरीजों की भर्ती का अधिकार लेगी, जबकि उनका प्रबंधन उनके पास ही रहेगा।(भाषा)