तमिलनाडु में कोरोना प्रतिबंधों में और ढील, सोमवार से खुलेंगी चाय की दुकानें
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने रविवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) (कोविड-19) के मद्देनजर लागू लॉकडाउन प्रतिबंधों में और ढील देने की घोषणा की और कहा कि सोमवार से चाय की दुकानें खोले जाने की अनुमित रहेगी।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि राज्य के 38 जिलों में से जिन 27 जिलों में कोरोना के दैनिक मामलों में गिरावट दर्ज की गई हैं, वहां चाय की दुकानों को सोमवार से सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने अनुमति दी जाएगी। चाय चुकानों को हालांकि सिर्फ पार्सल सेवा मुहैया कराने की अनुमति होगी।
सरकार ने मिठाई तथा नमकीन की दुकानों को भी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक खोलने की अनुमति दी है और ये भी सिर्फ पार्सल सेवा प्रदान कर सकते हैं। सरकार ने चाय दुकानें खोलने का फैसला राज्य में शराब की दुकानों को खोलने तथा चाय की दुकानों को नहीं खोलने को लेकर हो रही आलोचना की वजह से यह निर्णय लिया है।
सरकार ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों से मिली सूचनाओं (प्रतिक्रिया) के आधार पर लिया है। सरकार ने ई-सेवा केंद्रों को भी काम करने की अनुमति दी है, ताकि लोगों प्रमाण पत्र और अन्य सेवाएं प्राप्त प्राप्त हो सके। इसके अलावा सरकार ने निर्माण कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति दी है।
ताकि वे कर्मचारियों को वेतन दे सकें तथा निर्माण सामग्री की खरीद और आवश्यक व्यवसाय के लिए बिलों का भुगतान कर सकें। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को 10 मई से शुरू हुए लॉकडाउन की अवधि को 21 जून तक बढ़ाने की घोषणा की थी।
इस दौरान उन्होंने तस्माक (शराब) की दुकानों (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक), सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर को सुबह छह बजे से शाम पांच बजे तक, ऑटो के पुर्जे बेचने वाली दुकानों के अलावा दोपहिया तथा चार व्हीलर वाहनों के सर्विस सेंटर और मिक्सी, गैंडर, टीवी तथा फ्रिज के दुकानों को खोलने की अनुमति देने की घोषणा की थी। साथ ही स्थानीय निकायों के देखरेख वाले सरकारी पार्क और खेल के मैदानों में सुबह छह से नौ बजे तक टहलने की अनुमति दी जाएगी।(वार्ता)