GST Reform : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी की दरों को लेकर बड़ा एलान किया। अब जीएसटी में सिर्फ 3 स्लैब छोड़े गए हैं। 12 फीसदी और 28 फीसदी वाले कर ढांचों को खत्म कर दिया गया है, वहीं 5, 18 के स्लैब्स को बरकरार रखा गया है। 40 फीसदी का एक नया टैक्स ढांचा बनाया गया है। कई उत्पादों को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। जानिए किन उत्पादों पर अब आपको जीएसटी नहीं देना होगा।
ALSO READ: New GST : 175 प्रोडक्ट्स सस्ते होंगे, 2 ही दरें 5% और 18%, नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी
इन वस्तुओं पर 18 फीसदी GST लगता था, अब नहीं लगेगा
-हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। पहले इस पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था।
-पराठा और भारत में बनी सभी तरह की ब्रेड्स पर भी जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से हटाकर शून्य कर दी गई है।
-प्राकृतिक कटे और पॉलिश किए गए हीरे, कलाकृतियां और प्राचीन वस्तुएं, मध्यम दूरी सतह से वायु रक्षा प्रणाली के उपकरण, सैन्य परिवहन विमान,
-गहरे समुद्र में बचाव पोत, लड़ाकू विमानों की इजेक्शन सीटें, मानवरहित यंत्रों और विशेष उपकरणों हेतु बैटरियां, संचार उपकरण, स्काय डाइविंग से जुड़े उपकरणों पर भी अब जीएसटी नहीं देना होगा। पहले इस पर केंद्र 18 फीसदी टैक्स लगाता था।
-जहाज से छोड़े जाने वाले प्रक्षेपास्त्र, 100 मि.मी. से अधिक व्यास वाले रॉकेट, सैन्य उपयोग हेतु दूर से नियंत्रित विमान तोपखाना, राइफल, विमान आदि के पुर्जे और उपकरण भी जीएसटी फ्री कर दिए गए हैं।
पहले जिन वस्तुओं पर 12 फीसदी टैक्स लगता था अब नहीं लगेगा
-33 जीवनरक्षक दवाएं GST फ्री घोषित कर दी गई है।
-बिना कोट वाले कागज, किताबों में लगने वाले गत्ते, ग्राफ बुक, लैब की किताबों और नोटबुक।
-मैप, ग्लोब, हाइड्रोग्राफिक चार्ट पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा।
-पेंसिल, पेंसिल शार्पनर, रबर, क्रेयॉन्स, पेस्टल कलर, ड्रॉइंग में इस्तेमाल होने वाला चारकोल, लेखन और कला के लिए इस्तेमाल होने वाली चॉक, टेलरिंग चॉक, चॉक स्टिक्स।
इन वस्तुओं पर पहले 5 फीसदी टैक्स लगता था : अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध, पनीर, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती और रोटी को भी सरकार ने जीएसटी मुक्त कर दिया है। पहले इन पर 5 फीसदी GST लगता था।
edited by : Nrapendra Gupta