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अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में क्या अंतर हैं?

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What is the difference between No Confidence Motion and Confidence Motion  : संयुक्त विपक्ष द्वारा लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ने मंजूर भी कर लिया है। हालांकि मोदी सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) से कोई खतरा नहीं है।

इसी तरह सरकार की तरफ विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion) लाया जाता है। दोनों ही प्रस्ताव लोकसभा (Lok Sabha) के साथ ही राज्य विधानसभाओं में लाए जाते हैं। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव संसदीय प्रकिया के अंग हैं। इनके तहत सदन में सरकार के बहुमत को जांचा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या हैं... 
 
अविश्वास प्रस्ताव- 
  • अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया जाता है। 
  • लोकसभा में नियम 198 के तहत सदन के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे सकते हैं।
  • प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद के पास 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इस प्रस्ताव पर उन सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव पर 10 दिन के भीतर चर्चा कराई जाती है।
  • अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष इस पर मत विभाजन, ध्वनिमत या मतपत्र के जरिए मतदान कराता है।
  • संसदीय प्रावधान में कहा गया है कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाने के छह महीने बाद इसे दोबारा लाया जा सकता है। 
  • भारत में पहली बार 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 
 
विश्वास प्रस्ताव:
  • विश्वास प्रस्ताव सरकार की ओर से लाया जाता है। इसके माध्यम से सरकार सदन में बहुमत साबित करती है। 
  • विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है। अंत में मतदान होता है। 
  • अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष होते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होता। 
  • विश्वास मत के दौरान तीन सरकारें गिरीं। 1990 में वीपी सिंह सरकार, 1997 में एचडी देवेगौड़ा सरकार और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। 
 
 
सदन में मतदान के प्रकार:
ध्वनिमत : विधायिका मौखिक रूप से प्रतिक्रिया देती है।
मत विभाजन : मत विभाजन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्लिप्स या बैलेट बॉक्स का उपयोग करके मतदान कराया जाताहै। 
मतपत्र : मतपत्र के जरिए गुप्त मतदान कराया जाता है।  Edited By : Sudhir Sharma
 
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