चारा घोटाले से जुड़े चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार
रांची। चारा घोटाले के तीन मामलों में सजा पाने के बाद यहां बिरसा मुंडा जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज यहां विशेष सीबीआई अदालत ने दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपए का गबन करने के चौथे आरोप में भी दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का एलान 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया जाएगा।
अदालत ने बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 12 लोगों को इस मामले में आज सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से तीन करोड़, तेरह लाख रुपए के गबन के मामले में 31 लोगों के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आज दोपहर बाद आया जिसमें सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने जहां लालू समेत 19 को दोषी करार दिया।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, पूर्व विधायक ध्रुव भगत, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पूर्व मंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व विधायक आर के राणा समेत 12 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया। अदालत दोषी ठहराए गए लालू प्रसाद यादव समेत सभी 19 अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर 21 मार्च से सुनवाई करेगी।सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 मार्च तक की तिथि निर्धारित की गई है।
राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू को दोषी करार दिए जाने और जगन्नाथ मिश्रा को बरी किए जाने के अदालती आदेश पर क्षोभ व्यक्त करते हुए एक बार फिर इसे सीबीआई का खेल बताया है और कहा है कि राजद इस मामले में भी झारखंड उच्च न्यायालय का रुख करेगी। (वार्ता)