गृह मंत्रालय ने जारी की Unlock-5 की गाइडलाइंस, 10 खास बातें
कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown) के बाद देश अब अनलॉक के पांचवें चरण में प्रवेश करने जा रहा है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक- 5 (Unlock 5.0) के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) द्वारा ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। 10 खास बातें-
1. कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा हाल और थिएटर को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
2. शिक्षण संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद खोलने का निर्णय राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के विवेक पर छोड़ा गया है।
3. गाइडलाइन्स में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देशभर के कंटेनमेंट जोन में पूर्णबंदी 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी।
4. सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक और अन्य कार्यक्रमों में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के इन कार्यक्रमों में शामिल होने सख्त पाबंदी रहेगी।
5. गाइडलाइंस राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा विभागों की सलाह से तैयार की गई है।
6. गृह मंत्रालय की अनुमति से इतर अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पाबंदी पहले की तरह जारी रहेगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के अन्य स्थल बंद रहेंगे।
7. सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्सों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।
8. व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) प्रदर्शनियों की अनुमति दी जाएगी और वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी।
9. खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग किए जा रहे स्विमिंग पूल को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
10. मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।