दिल्ली में पेड़ काटने पर फिलहाल एनजीटी की रोक
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली में सात कालोनियों को पुनर्विकसित करने के लिए 17 हजार पेड़ों को काटने पर 19 जुलाई तक रोक लगा दी है।
एनजीटी में सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई। प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश जावेद रहीम ने कालोनियों को विकसित करने वाले सार्वजिनक उपक्रम राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को निर्देश दिया कि इस मामले की 19 जुलाई को सुनवाई तक पेड़ों की कटाई नहीं करे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 25 जून को एक डॉक्टर की याचिका पर सुनवाई करते हुए चार जुलाई तक पेड़ों की कटाई को रोकने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई चार जुलाई को होनी है।
दक्षिण दिल्ली में सात कालोनियों को विकसित किया जाना है जिसके लिए पेड़ों की कटाई की जानी थी। पेड़ों की कटाई को लेकर कई संगठन विरोध कर रहे हैं। जिन कालोनियों का पुन: विकास किया जाना है उनमें सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवास पुरी और मोहम्मदपुर शामिल हैं। (वार्ता)