बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी अनुमति
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान (Idgah Maidan) पर गणेश चतुर्थी का समारोह (Ganesh Chaturthi Festival) आयोजित करने के अपने फैसले को बरकरार रखा है। पहले भी हाईकोर्ट ने यही फैसला दिया था, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देते हुए कहा था कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा था कि बेंगलुरू के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी न आयोजित की जाए।
इस मामले को लेकर सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने कहा था।
इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त-1 सितंबर को पूजा की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज हो रही है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इस मामले की सुनवाई हुई थी। इसमें शीर्ष अदालत ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देने से इंकार करते हुए मामले को लेकर हाई कोर्ट के पास भेज दिया था।