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Last Modified: मंगलवार, 15 मई 2018 (23:01 IST)

चलती बस में गैंगरेप करने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

चलती बस में गैंगरेप करने वाले तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा - Gangrepe Bhopal special court judge
भोपाल। भोपाल की विशेष अदालत ने आज 35 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तीन लोगों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया।


विशेष लोक अभियोजक पुनीत तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश आरके सोनी ने 16 सितंबर 2015 की रात को एक महिला के साथ चलती हुई बस में सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में भोपाल के रहने वाले तीन आरोपियों सलमान (22), विवेक श्रीवास्तव (40) और दीपक शर्मा (32) को दोषी करार देते हुए आज आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।

भोपाल में 16 सितंबर 2015 की रात 10 से 11 बजे के बीच सुभाष नगर रेलवे फाटक के पास तीनों आरोपियों ने चलती हुई सिटी मिनीबस में पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था और बाद में उसे सड़क पर पटक कर फरार हो गए थे। दोषियों में सलमान बस का चालक और उसके दो साथी शामिल हैं। विशेष अदालत ने तीनों आरोपियों को भादंवि की धारा 376 (डी) के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और प्रत्येक को दस हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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