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Last Modified: नई दिल्ली , गुरुवार, 3 जुलाई 2025 (11:58 IST)

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों लगाई पतंजलि के विज्ञापन पर रोक, क्या है डाबर से इसका कनेक्शन?

Delhi highcourt
Delhi highcourt bans patanjali advertisement : दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया।
 
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने पतंजलि को विज्ञापन प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध करने वाली डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की अंतरिम याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति पुष्करणा ने कहा कि याचिका स्वीकार की जाती है। उन्होंने डाबर को अंतरिम राहत देते हुए पतंजलि के विज्ञापन पर रोक लगा दी।
 
डाबर ने याचिका में कहा कि पतंजलि अपने विज्ञापनों के माध्यम में डाबर च्यवनप्राश को गलत तरीके से बदनाम कर रही है और उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रही है। डाबर का आरोप है कि पतंजलि अपने विज्ञापनों के जरिए डाबर के च्यवनप्राश को जानबूझकर साधारण और कमजोर बता रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय की है। 
 
उल्लेखनीय है कि पतंजलि और डाबर के बीच 2017 से विवाद चल रहा है। उस समय भी मामला कोर्ट पहुंचा था और पतंजलि को ऐसे भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta
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