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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 4 सितम्बर 2023 (21:57 IST)

MBA चायवाला को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने यूट्‍यूब वीडियो हटाने का दिया आदेश

MBA चायवाला को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने यूट्‍यूब वीडियो हटाने का दिया आदेश - Delhi High Court orders Google to share subscriber details of YouTube channels accused of defamation by MBA Chai Wala
एमबीए चायवाला के नाम से मशहूर प्रफुल्ल बिल्लौरे को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। प्रफुल्ल बिल्लौरे ने यूट्‍यूब पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी कंपनी ने यू-ट्यूब और अन्य के खिलाफ याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया था कि कई यू-ट्यूब चैनलों पर याचिकाकर्ता के मिलते-जुलते नाम से आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किए हुए हैं।

इसके कारण याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है। याचिका में मांग की गई थी कि यू-ट्यूब चैनल संचालकों को याचिकाकर्ता से जुड़ी सामग्री हटाने के निर्देश दिए जाएं।

कोर्ट ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद यू-ट्यूब चैनल संचालक और यू-ट्यूब को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता से जुड़ी सामग्री 72 घंटे के भीतर इंटरनेट मीडिया से हटा लें। इन वीडियोज से उनकी प्रतिष्ठा और ब्रांड को नुकसान पहुंच रहा है। एजेंसियां
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