इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
Relief to former Prime Minister of Pakistan Imran Khan: तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए उनकी सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। इमरान ने 3 साल की सजा पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी की खंड पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। खंडपीठ ने बाद में कहा था कि फैसला मंगलवार को सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा।
इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) के 70 वर्षीय अध्यक्ष इमरान खान को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 5 अगस्त को तीन साल की जेल की सजा सुनाई थी।
क्रिकेटर से नेता बने इमरान को 2018 से 2022 के बीच उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्हें और उनके परिवार को मिले राजकीय उपहारों को गैरकानूनी रूप से बेचने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी।
राजनीतिक गतिविधियों पर भी लगाई थी रोक : पीटीआई प्रमुख पर अगले पांच साल तक राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई थी। इमरान के वकील लतीफ खोसा ने उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी बहस बृहस्पतिवार को पूरी कर ली थी और जोर देकर कहा था कि यह फैसला बहुत जल्दबाजी में दिया गया है तथा यह खामियों से भरा हुआ है।
उन्होंने अदालत से फैसले को रद्द करने का आग्रह किया था, लेकिन बचाव पक्ष ने अपनी बहस को पूरी करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)
Edited by: Vrijendra Singh Jhala