CBI ने अपने पूर्व हेड कांस्टेबल पर दर्ज किया केस, आय से अधिक संपत्ति का आरोप
- 2.07 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दे सका आरोपी
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आय के वैध स्रोतों से 70 फीसदी अधिक संपत्ति
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4 वर्षों में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति
Case registered against former head constable of CBI : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने अपने पूर्व हेड कांस्टेबल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी ने 4 वर्षों में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की जो आय के वैध स्रोतों से 70 प्रतिशत अधिक है। सीबीआई ने यह भी पाया कि आरोपी ने 1.26 करोड़ रुपए कथित तौर पर खर्च किए।
अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। आरोप है कि आरोपी ने 4 वर्षों में 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित की जो आय के वैध स्रोतों से 70 प्रतिशत अधिक है।
अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिकी में सीबीआई की भ्रष्टाचाररोधी तृतीय इकाई में तैनात अकील-उज-जमां खान, उसकी पत्नी और बेटे को नामजद किया गया है जिन्होंने एक अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2018 तक संबंधित संपत्ति कथित तौर पर अर्जित की।
सीबीआई ने आरोप लगाया कि खान की संपत्ति, जांच की अवधि की शुरुआत यानी एक अप्रैल 2014 के 8,515 रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2018 यानी जांच की अवधि की समाप्ति तक 3.73 करोड़ रुपए हो गई। सीबीआई ने यह भी पाया कि आरोपी ने इस अवधि के दौरान 1.26 करोड़ रुपए कथित तौर पर खर्च किए थे।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित 2.93 करोड़ रुपए की वैध आय को घटाने के बाद वह 2.07 करोड़ रुपए का संतोषजनक हिसाब नहीं दे सका, जो उसकी कुल आय से 70 प्रतिशत अधिक है।
खान 1993 में बीएसएफ से प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में आया था और मार्च 1997 में उसे एजेंसी में शामिल कर लिया गया था। उसने 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।
(भाषा) Edited By : Chetan Gour